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गूगल के खिलाफ भारत में जांच! इस एजेंसी ने दिया आदेश

कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) या सीसीआई (CCI) ने शुक्रवार को गूगल (Google) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association) की एक शिकायत के बाद आया है।

By DNPA Team
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हाइलाइट्स

  • आप यदि इंटरनेट से संबंध रखते हैं तो गूगल को जरूर जानते होंगे
  • भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इसका दबदबा है
  • सीसीआई का कहना है कि गूगल इसी मजबूत स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग कर रहा है
  • इसलिए इसके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है

नई दिल्ली
आप यदि इंटरनेट से संबंध रखते हैं तो गूगल (Google) को जरूर जानते होंगे। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इसका दबदबा है। देश की एक एजेंसी का कहना है कि गूगल इसी मजबूत स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ जांच (Enquiry) का आदेश दिया गया है।

सीसीआई ने दिया जांच का आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुक्रवार को गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। एजेंसी ने बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। सीसीआई ने कहा, ‘‘सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में समाचार मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। और, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे।’’

कुछ प्रावधानों का उल्लंघन
आयोग ने एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act), 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।

किसकी शिकायत पर आया है आदेश
यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है। इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी।

Source: Nav Bharat Times